*नगर पालिका परिषद किरंदुल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न*

 *नगर पालिका परिषद किरंदुल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न* 

किरंदुल। 20 मई 2026 को नगर पालिका परिषद किरंदुल के कार्यालय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, व्यापारी, दुकानदार, होटल संचालक एवं नगर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।


 *1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नया नियम* 


बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी शशि भूषण महापात्र ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 लागू किया गया है। इसके तहत नगर क्षेत्र में निकलने वाले सूखे एवं गीले कचरे का पृथक्करण, सुरक्षित परिवहन एवं वैज्ञानिक निपटान अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में अलग-अलग डस्टबिन का उपयोग करें तथा स्वच्छता बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। साथ ही बताया गया कि कचरा प्रबंधन के लिए चार प्रकार के डस्टबिन का उपयोग किया जाएगा, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू हानिकारक कचरा एवं सैनिटरी वेस्ट को अलग-अलग एकत्रित किया जाएगा।


 *होटल, दुकान एवं संस्थानों के लिए विशेष निर्देश* 


बैठक में होटल संचालकों, मेडिकल स्टोर, किराना दुकानों, मैरिज हॉल एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कचरा प्रबंधन संबंधी नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। उप अभियंता संजय मार्कण्डेय ने बताया कि सभी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में कचरा संग्रहण एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई की जाएगी।


 *ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था की दी जानकारी* 


नगर पालिका परिषद किरंदुल द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन शिकायत एवं सुझाव प्रणाली शुरू किए जाने की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता, कचरा उठाव, नाली सफाई एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु नागरिक हेल्पलाइन नंबर एवं व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे।


 *सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध* 


बैठक में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कप, प्लेट, चम्मच, स्ट्रॉ एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग एवं बिक्री पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों ने भी नगर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।


 *स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की दिलाई गई शपथ* 


बैठक के अंत में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों एवं नागरिकों को नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे अपने घर, दुकान एवं प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखेंगे, कचरे का पृथक्करण करेंगे तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया।

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